EPS Calculation: 10 साल की नौकरी के बाद कितनी मिलेगी EPS पेंशन? कैलकुलेशन से समझें पूरा हिसाब
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Adding to this, मासिक पेंशन गणना का पुराना फॉर्मूला और नियम समान।
Meanwhile, नौकरी बदलने पर EPF/EPS ट्रांसफर करना है महत्वपूर्ण।
Notably, नई दिल्ली: अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने PF कटता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 29 जून से EPFO (Employees' Provident Fund Organisations) के नियमों में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। श्रम मंत्रालय ने (Ministry Of Labour) EPS 1995 और 1971 की पुरानी फैमिली पेंशन स्कीम (Family Pension Scheme) को खत्म कर मई EPS 2026 लागू कर दी है। इस फैसले से 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को सोच में डाल दिया है कि क्या अब उनकी मंथली पेंशन का गणित बदल जाएगा? आइए इस सवाल को विस्तार से समझते हैं।
As per the latest buzz, बता दें कि सरकार ने साफ किया है कि स्कीम (EPS Scheme) का नाम और ढांचा भले ही नया हो गया हो लेकिन मंथली पेंशन (Pension) निकालने का पुराना फॉर्मूला और 10 साल की न्यूनतम सर्विस वाला जरूरी नियम बिल्कुल वैसा ही रहेगा।
In further updates, EPS के तहत मासिक पेंशन (EPS Monthly Pension) पाने के लिए कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा (Pensionable Services) पूरी करना जरूरी है। इसके अलावा कर्मचारी की उम्र 58 साल होनी चाहिए। यदि कोई कर्मचारी 10 साल पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो उसे मासिक पेंशन (EPS Pension) का लाभ नहीं मिलता।
On top of that, EPFO के अनुसार EPS पेंशन निकालने का फॉर्मूला है—
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70
Source: Jagran